लाड़ो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की अपील- बी.चन्द्रशेखर
रतलाम 26 नवम्बर(इ खबरटुडे)। जिला कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आम नागरिकों से अपील की हैं कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा इसकी सूचना तुरंत प्रशासन, पुलिस अथवा संबंधित परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को देवें। यह सूचना दूरभाश क्रमांक 234089 पर अथवा कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय काटजू नगर (पुराना केन्द्रीय विद्यालय) रतलाम पत्र पत्र द्वारा भी दी जा सकती है।
जिला कलेक्टर ने अपनी अपील में कहा हैं कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना एवं हतोत्साहित करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अत: सभी इस प्रथा को रोकने में प्रशासन एवं पुलिस को सहयोग प्रदान करें।
जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी रवीन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचनादाता का नाम पूर्णत: गोपनीय रखा जाएगा। विगत बाल विवाह विरोधी अभियान में जिले के प्रबुध्द नागरिकों की सहायता से अनेक बाल विवाह रोके गये एवं अभिभावकों ने स्वेच्छा से बाल विवाह स्थगित किये। उल्लेखनीय हैं कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष के कम उम्र की लड़की का विवाह कानून जूर्म हैं एव इसमें सहयोग करने वाले को सजा एवं जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।