December 25, 2024

लकड़ी का प्रयोग न्यूनतम कर प्रकृति संरक्षण करें – कलेक्टर

News No. 140 (1)

 शांति समिति की बैठक संपन्न

रतलाम 27 फरवरी(इ खबरटुडे) कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से आगामी होली दहन पर कम से कम लकड़ी का प्रयोग करने के लिये सभी स्तरों पर प्रयास करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने कहा कि होलिका दहन पर अधिकतम मात्रा मंे कंडों का प्रयोग करे एवं लकड़ी का कम से कम प्रयोग करें। ऐसा कर हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति का ही संरक्षण करेगे। बैठक में होलिका दहन स्थलों और स्वागत मंचों संबंधी समस्त अनुमतियों के लिये सम्बद्ध थानों में अधिकतम 10 मार्च दोपहर 2 बजे तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं 11 मार्च को दोपहर 3 बजे तक अनुमतियाॅ प्राप्त करने का समय नियत किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमितसिंह ने मोहल्ला कमेटियों की बैठक लेकर स्थानीय लोगों से बात करने के निर्देष पुलिस अधिकारियों को दिये। 

कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में सभी ने सामुहिक रूप से अपील की हैं कि होलिका दहन में लकड़ी का प्रयोग कम से कम किया जाये। रंग पंचमी पर सुखे और जैविक रंगो का उपयोग करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि धुलंडी और रंग पंचमी के दौरान बाईक पर दो से अधिक सवार पाये जाने पर सख्ती से निपटा जायेगा। किसी भी प्रकार की चंदा वसूली की षिकायत मिलने अथवा पाये जाने पर राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करेगे। त्यौहार के दौरान पानी की आपूर्ति दो बार की जायेगी । समस्त प्रकार की अनुमतियाॅ बगैर स्थल निरीक्षण किये नहीं दी जायेगी। आगामी त्यौहारों होली, धुलेण्डी और रंगपंचमी पर डी.जे. का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने साथ ही निर्देष दिये कि त्यौहारो को मनाये जाने के दौरान रंग भरे गुब्बारे भी प्रतिबंधित रहेगे।

 

 

बैठक में निर्णय लिया गया कि होलिका दहन एवं स्वागत मंचों संबंधी समस्त अनुमतियाॅ संबंधित पुलिस थानों के माध्यम से एसडीएम द्वारा जारी की जायेगी। इस दौरान यदि किसी भी प्रकार की गडबडी करने या माहौल बिगाडने की कोशिश की गई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। उन्होंने कहा कि त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने में पुलिस एवं प्रशासन हर समय जनता के साथ सहयोगी के रूप में रहेगा।

 

धुलेण्डी एवं रंगपंचमी त्यौहारों के मद्देनजर बलपूर्वक चंदा मांगने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि चंदा मांगने के लिए नाकाबंदी करना या पत्थर लगाकर वाहनों को रोकना और बलपूर्वक चंदा वसूली करना गैर कानूनी अपराध माना जाएगा तथा संबंधितों के विरूद्ध एफ.आई.आर.दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी

 

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमितसिंह ने सभी से अनुरोध किया कि होलिका दहन किए जाने वाले स्थानों की सूचना संबंधित पुलिस थानों को दी जाए। प्रयास किया जाए कि परम्परागत स्थानों पर होलिका दहन हों। बिजली के तारों के नीचे, चैराहों,बीच सडक पर,घरों के पास या ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण वाले स्थानों के पास होलिका दहन न किया जाए। होली पर गैर निकालने का स्थान दिनांक एवं समय आदि पूर्व से तय कर कार्य योजना तैयार की जाये। स्वागत मंच बनाने हेतु थाना प्रभारी के माध्यम से एसडीएम की अनुमति अनिवार्य रहेगी। धुलेण्डी के दिन बाईक पर तीन लोगों के द्वारा सवारी करने पर चालान की कार्यवाही की जायेगी। शराब की बिक्री, मात्रा आदि तय नियमों के अनुसार ही निर्धारित की जाये। त्यौहारों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सक, एम्बुलेंस, आवष्यक दवाईयों के साथ अतिरिक्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिष्चित की जाये।

 

बैठक में नेताप्रतिपक्ष नगर निगम यास्मीन शैरानी, प्रदीप उपाध्याय, शरद जोषी, काजी एहमदअली, सुरेन्द्र जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खाण्डेल, एसडीएम रतलाम शहर सुनील झा, नगर निगम आयुक्त एस.के.सिंह, सीएसपी विवेकसिंह, समस्त थाना प्रभारी सहित शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

 

.चन्द्रषेखर ने बैठक में शांति समितियों के सदस्यों के द्वारा बोर्ड परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में होने वाले व्यवधान संबंधी मुद्दा उठाया गया। कलेक्टर ने आगामी एक मार्च से बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देषों के परिपालन में रात्री 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किये जाने के निर्देष दिये है। उन्होने कहा हैं कि निर्देषों का उल्लंघन पाये जाने पर साउण्ड सिस्टम, डी.जे., माईक अथवा बैण्ड जैसे यंत्रों को जप्त कर लिया जायेगा।

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