November 7, 2024

राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का पालन करे-कलेक्टर डा.गोयल

जिला स्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक संपन्न

रतलाम 6 नवम्बर (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा.संजय गोयल ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के परिप्रेक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक में उपस्थित राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि निर्वाचन के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डा.आशीष,अपर कलेक्टर कैलाश वानखेडे,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डा. प्रशांत चौबे, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों से अवगत कराते हुए कलेक्टर डा.संजय गोयल ने कहा कि संपत्ति विरूपण,कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य करें।इस दौरान कोई भी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आचरण संहिता प्रभावित होती हो।इस बार नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जा रहा है,इसलिए दलों द्वारा आम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ ही ईव्हीएम संबंधी जानकारी भी दी जानी चाहिए।
पुलिस अधीक्षक डा.आशीष ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि निर्वाचन के दौरान कोई भी कार्य बिना अनुमति से न करें और आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें।अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेडे ने आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानो से अवगत कराते हुए कहा कि राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अंतर्गत अपराध हो। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय का निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि,आस्तियों,दायित्वों,शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी देनी होगी।इसके साथ ही एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसका प्रत्येक कालम भरा जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी कालम में जानकारी नहीं दी जाती है तो संवीक्षा के दौरान नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।शपथ पत्र के संबंध में आयोग द्वारा नवीनतम संशोधन के अनुसार शपथ पत्र के स्थावर संपत्ति के ब्यौरे में क्रम संख्या एक की अंतिम पंक्ति एवं क्रम संख्या 2 के ठीक पूर्व की पंक्ति के बीच विवरण कालम में (अनुमानित चालू बाजार मूल्य) शब्द जोडा गया है जिसे हाथ से लिखा जाना है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार धोका ने बताया कि राजनैतिक दलो को प्रचार-प्रसार के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। सभा अथवा आयोजन से 48 घंटे पूर्व रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पर निर्धारित स्थान पर इस संबंध में कार्यालयीन समय में आवेदन देना होगा।तत्काल किसी भी आयोजन की अनुमति दिया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम महापौर एवं नगर पालिका तथा नगर परिषद अध्यक्ष के मतपत्र का रंग सफेद होगा जबकि नगर निगम पार्षद पद के लिए मतपत्र गुलाबी रंग, नगर पालिका पार्षद पद के मतपत्र का रंग पीला तथा नगर परिषद के पार्षद पद का रंग नीला होगा। दोनो पदों के लिए पृथक बैलेट यूनिट होगी जिनमें उक्त रंगों के मतपत्र लगे होंगे। श्री धोका ने बताया कि रतलाम में नगर निगम महापौर पद के लिए अधिकतम चुनावी खर्च सीमा 15 लाख रूपए,नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु 6लाख रूपए तथा पांचो नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम व्यय सीमा 3 लाख रूपए होगी।
बैठक में निर्वाचन के दौरान सामान्य आचरण,सभाओं एवं जुलूस,वाहनों की अनुमति के संबंध में उपस्थित राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

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