योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर दो अधिकारियों का होगा निलंबन
लोकसेवा के लंबित प्रकरणों में करें शास्ती आरोपित- कल्ोक्टर
रतलाम,10 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। जन सामान्य द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन जमा करवाए जाते है। किन्तु पदभिहित अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा में सेवा नहीं दी जाती है। इसके चलते विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में सम्बंधित पदभिहित अधिकारी पर प्रथम अपीलीय
अधिकारी शास्ती आरोपित करेंगे एवं शास्ती आरोपित कर जमा करवाई गई राषी की एक प्रति कल्ोक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी पदभिहित अधिकारी पर शास्ती आरोपित नहीं करते है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी पर शास्ती आरोपित करेंगे। इस आषय के निर्देष कल्ोक्टर बी.चन्द्रष्ोखर ने समय-सीमा बैठक के दौरान कल्ोक्टोरेट सभागृह में दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के अन्तर्गत आने वाली षिकायतों का निराकरण प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर ही कर दिया जाए षिकायतों के तृतीय एवं चतुर्थ स्तर तक पहुंचने की स्थितियों से बचा जाए।
कल्ोक्टर ने अन्त्यवायी निगम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्मा एवं खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी पांडे को लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने एवं योजना के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरतने से जनता को लाभ नहीं मिलने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरजिंदर सिंह को दिए।
कल्ोक्टर ने समय सीमा बैठक के दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा की। मध्यप्रदेष विद्युत मंडल रतलाम के अधीक्षण यंत्र्ाी श्री मौर्य के बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ सूचना पत्र्ा जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पश्ट किया कि सभी पात्र्ा हितग्राहियों को ग्राम ज्योति योजना का लाभ दिया जाए। समीक्षा के दौरान एसडीएम आलोट को अपनी पत्नि के नाम शासकीय पट्टा बनवाकर बेचने सम्बंधी मामल्ो में सम्बंधित षासकीय कर्मचारी के विरूद्ध जांच कर एफआईआर सम्बंधी कार्यवाही करने के निर्देष दिए। जावरा एसडीएम को गुमटी लगाने वालों की अयंत्र्ा व्यवस्था करने, जब्त वाहनों की निलामी की कार्यवाही करने, स्कूलों का अतिक्रमण हटाने, के निर्देश दिए। कल्ोक्टर ने स्पश्ट किया कि सीमांकन सम्बंधित सभी आवेदन लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से कराए जाए। इससे सीमांकन कार्य में विलंब करने वाल्ो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाकर हितग्राहियों को समय सीमा में सेवा प्रदान की जा सकेगी।