December 23, 2024

भोपाल में बनेगा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

mp

राज्य आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद् के निर्णय

भोपाल 28 जनवरी(इ खबरटुडे)।भोपाल में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना की जायेगी। मुख्यमंत्री  शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद् की बैठक में इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार और खनिज विकास निगम के बीच किये जाने वाले करारनामे (एमओयू) तथा मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) का अनुमोदन किया गया।

यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पीपीपी आधार पर देश में खोले जा रहे 20 नये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में एक होगा। कुल 128 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी। शेष में से 35 प्रतिशत अर्थात् 44 करोड़ 80 लाख रुपये राज्य बजट से और 19 करोड़ 20 लाख रुपये राज्य खनिज विकास निगम द्वारा दिये जायेंगे। खनिज निगम इस परियोजना का औद्योगिक पार्टनर है। संस्थान की स्थापना के लिये भोपाल के पास ग्राम बरखेड़ा नाथू में 50 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है।

मंत्रि-परिषद् ने राज्य आँकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति का अनुमोदन किया। नीति का उद्देश्य राज्य शासन के स्वामित्व वाले भागिता योग्य गैर-संवेदनशील आँकड़ों और सूचनाओं तक पहुँच को आसान बनाना है। इससे सार्वजनिक निधियों के उपयोग से संगृहीत इन आँकड़ों का विचार एवं बेहतर निर्णय के लिये समाज द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। यह नीति भारत सरकार की नेशनल डेटा शेयरिंग एण्ड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है।

मंत्रि-परिषद् ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, ग्वालियर, टीकमगढ़, शहडोल, राजगढ़ और होशंगाबाद कुटुम्ब न्यायालय के लिये तृतीय श्रेणी के 33 पद स्वीकृत किये। इनमें 11-11 पद प्रतिलिपिकार, अभिलेखापाल और आफिस टाइपिस्ट के हैं।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में आईटी सेल के लिये एक सहायक प्रोग्रामर का पद सृजित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने लोकायुक्त संगठन में उप लोकायुक्त/ महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना के लिये स्टाफ आफिसर के स्वीकृत दो पद के ग्रेड पे रुपये 5400 के स्थान पर रुपये 6600 स्थापित करते हुए दो पद स्वीकृत किये। साथ ही सचिव और महानिरीक्षक के लिये निज सचिव के दो पद सृजित करने की मंजूरी दी।

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय के 9 अनुसचिवीय कर्मचारी को भर्ती नियमों के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी गई सीधी भर्ती/ पदोन्नति के बाद की गई सेवा को नियमित मान्य करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद् ने उच्च न्यायालय जबलपुर के लिये डॉयरेक्टर लॉयब्रेरी सर्विस, रिफरेन्स लायब्रेरियन और टेक्नीकल असिस्टेंट लायब्रेरी का एक-एक नवीन पद सृजित करने का निर्णय लिया।

मत्रि-परिषद् ने छतरपुर जिले में सिंहपुर बेराज मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली उत्तर प्रदेश स्थित निजी भूमि कृषकों से उत्तरप्रदेश शासन की नीति के तहत आपसी समझौते से क्रय करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद् ने मोहम्मद प्यारे, वन रक्षक, पर्यटन रेंज, राष्ट्रीय उद्यान वन विहार भोपाल को लीवर ट्रांसप्लांट संबंधी उपचार के लिये 19 लाख 50 हजार रुपये का अग्रिम स्वीकृत किया। उनका इलाज गुड़गाँव स्थित मेदांता हास्पिटल में होगा।

पेंशन रोकने का निर्णय

मंत्रि-परिषद् ने शासकीय सेवा में अनियमितता बरता जाना सिद्ध होने पर अनेक अधिकारी/कर्मचारी की पेंशन रोकने का निर्णय लिया। सुश्री प्रभा चौधरी, सेवानिवृत्त उप सचिव को विभागीय जाँच में दोषी पाये जाने पर उनकी 10 प्रतिशत पेंशन राशि स्थायी रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया।

ए.के.एस.गौर सेवानिवृत्त एस.डी.ओ.मुंगावली जिला अशोकनगर के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित करने का निर्णय लिया।

यू.के. आर्य, तत्कालीन जिला सेनानी, देवास होमगार्ड की 10 प्रतिशत पेंशन पाँच वर्ष तक वापिस लेने का निर्णय लिया गया। प्रेमांशु विश्वास, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक विशेष सशस्त्र बल की 10 प्रतिशत पेंशन दो वर्ष के लिये रोकने का निर्णय लिया गया। एस.एस. तोमर, सेवानिवृत्त उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की 3 प्रतिशत पेंशन रोकी जायेगी। आर.आर.चौबे, सेवानिवृत्त सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा विदिशा की 25 प्रतिशत पेंशन रोकी जायेगी। अवधेश कुमार वर्मा तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग से उनके कृत्य से शासन को हुई आर्थिक हानि रुपये 1 लाख 72 हजार 733 की वसूली उनके स्वत्वों से की जायेगी। साथ ही उनकी पेंशन में से 10 प्रतिशत राशि दो वर्ष के लिये वापस ली जायेगी। श्री पी.डी.वर्मा (सेवानिवृत्त) तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग डिण्डोरी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के लिए विभागीय जाँच संस्थित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद् ने आर.एल.ढींगरा सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन विभाग की पेंशन से 5 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिये रोकने का निर्णय लिया। ए.के.शुक्ला सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री जल-संसाधन विभाग के विरुद्ध विभागीय जाँच की जायेगी। ए.के.फुसकेले सेवानिवृत्त सहायक भू-जलविद् के विरुद्ध विभागीय जाँच की जायेगी। वी.के. हजारी सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, रीवा की पेंशन में से 30 प्रतिशत राशि स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।

 

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