December 25, 2024
News No. 140 (1)

जन सुनवाई मेें 175 प्रकरणों की सुनवाई कर समाधान किये

रतलाम 28 फरवरी(इ खबरटुडे)। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 175 आवेदनकर्ताआंे ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये। अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया शेष को निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

हितग्राही द्वारा मकान निर्माण को आधार बनाकर अपात्र नहीं कर सकते

कलेक्टर ने आवास संबंधी आवेदनों को मौके पर ही निराकृत करते हुए आवेदनकर्ताओं को समझाईश दी कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास योजना का लाभ सूची में नाम एवं पात्रतानुसार सभी को दिया जायेगा। जन सुनवाई में कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने तहसीलदार रतलाम को चैराना की कृष्णाबाई राधेष्याम को भू-अधिकार पत्र देने और कैरवासा के शांतिलाल कवलीराम को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के निर्देष दिये।

कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने जन पंचायत जावरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि यदि किसी हितग्राही का नाम प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सूची में चयनित हो चूका हैं और उसे इसी वित्तिय वर्ष में लाभ दिया जाना हैं तो केवल इस आधार पर उसे अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता कि उसने मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जन सुनवाई में आज कैरवासा के शांतिलाल कवलीराम ने षिकायत की कि सूची में नाम आने के बाद भी उसे योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि उसके मकान निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत योजना का लाभ मिलने की प्रत्याक्षा में काम प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु अब उसे जनपद पंचायत के द्वारा अपात्र घोषित कर लाभ नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर ने तत्काल हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देष दिये है।

भूमिहीन को भू-अधिकार पत्र जारी करें
जन सुनवाई में आज कृष्णाबाई राधेष्याम चैराना ने रोते हुए कलेक्टर से भू-अधिकार पत्र दिलवाने की गुहार लगाई। उसने पूर्व में दिये गये आवेदन पत्र अब तक कार्यवाही नहीं होने की भी जानकारी दी। जन सुनवाई के पोर्टल पर पड़ताल करने पर तहसीलदार रतलाम द्वारा जानकारी अंकित की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने से पट्टा नहीं दिया जा सकता है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि भूमिहीन महिला को अपने परिवार के गुजर बसर के लिये मध्यप्रदेष शासन के नियमों एवं निर्देषानुसार तत्काल भू-अधिकार पत्र जारी किया जाये। उन्होने प्रकरण को आगामी समीक्षा के लिये प्रति सोमवार आयोजित होने वाली समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में भी अंकित किया।

पैथालाॅजी लेब की जाॅच करेगें सहायक कलेक्टर
जन सुनवाई में सुदाम परिसर निवासी ईष्वरसिंह बलवंतसिंह भाटी ने षिकायत की कि बाल चिकित्सालय के सामने प्रि-साईज पैथालाॅजी लेब द्वारा अवैधानिक रूप से लेब का संचालन किया जा रहा है। उसने अपनी षिकायत में बतलाया कि पैथालाॅजी लेब का संचालन डाॅ. षिल्पा रेनवाल के नाम से किया जा रहा है जबकि वास्तविकता में डाॅ. षिल्पा द्वारा न तो लेब का संचालन किया जाता हैं और न ही रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर होते है। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने सहायक कलेक्टर ऋतुराजसिंह को लेब की जाॅच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देषित किया।

दो लाख रूपये जमा कर स्टापडेम निर्माण कराना चाहते हैं खेतलपुर निवासी
जन सुनवाई में आज रामचंद्र धाकड़ ने खेतलपुर के समस्त ग्रामवासियों की और से कलेक्टर से अनुरोध किया कि वे गाॅव में पानी की समस्या से निजात पाने और आसपास के समस्त क्षेत्र को हरियाली से अच्छादित करने के लिये सागोरिया नाले पर स्टाप डेम का निर्माण कराना चाहते है। रामचंद्र धाकड़ ने लिखित में दिया कि वे स्टापडेम निर्माण के लिये जनभागीदारी अंतर्गत दो लाख रूपये भी जमा कराने के लिये तैयार है। कलेक्टर ने योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को स्टापडेम निर्माण के लिये आवष्यक प्रस्ताव रखने के लिये निर्देष दिये है।

नर्मदाबाई को आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत मिलेगा लाभ
जन सुनवाई में आज जावरा निवासी नर्मदाबाई शरद प्रजापत ने कलेक्टर से नौकरी दिलाने की मांग की। उसने बताया कि वह लोगों को या पौधों को पानी पिलाने की नौकरी करने के लिये भी तैयार है। वह गरीब एवं विकलांग है, किसी प्रकार का काम कर परिवार का भरणपोषण करना चाहती है। कलेक्टर ने उसे बताया कि वे नौकरी नहीं दे सकते हैं यदि वे कोई रोजगार करना चाहती हैं तो आवष्यक प्रबंध किया जा सकता है। महिला के द्वारा मनिहारी का व्यवसाय करने की इच्छा जताई गई। कलेक्टर ने तत्काल बाबु से महिला के लिये दुसरा आवेदन पत्र तैयार करवाया और शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने के निर्देष दिये।

पटवारी ने विधवा को मृत बताया, कलेक्टर ने जाॅच के दिये आदेश
जन सुनवाई में आज धामनोद निवासी अजबकुंवर फतेहसिंह द्वारा शिकायत करते हुए बताया गया कि पटवारी द्वारा शासकीय दस्तावेजों में हेरफेर कर विधवा होने के बाद भी उसे मृत घोषित कर दिया गया। शासकीय दस्तावेजों में अजबकुंवर फतेहसिंह के स्थान पर नाम अजनकंुंवर गोवर्धनसिंह कर दिया गया। उनकी जमीन पर पटवारी ने कन्हैयालाल गोरधन को कब्जा दे दिया। कलेक्टर बी.चन्द्रषेखर ने तहसीलदार रतलाम को प्रकरण का परीक्षण कर अवगत कराने के निर्देषों के साथ ही पुछा हैं कि पटवारी ने जमीन का कब्जा किसी और को कैसे दिला दिया। कब्जा पुनः संबंधित व्यक्ति को दिलाने के निर्देश दिये गये।

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