December 26, 2024

पेंशन आपके द्वार व्यवस्था:प्रत्येक माह की 7 तारीख को होगा ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्रहियों को भुगतान-कलेक्टर

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रतलाम,06सितम्बर(इ खबरटुडे)।प्रदेश में 5 किमी से भी अधिक दूरी वाले ग्रामीण क्षेत्र के कल्याणी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ वृद्धजन पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान निश्चित तिथि को निकटस्थ स्थान पर बैंक कारस्पोडेन्ट (बी.सी.) एवं पोस्ट आफिस के माध्यम से प्राप्त हो, इस हेतु प्रदेश 8 जिलों में पायलेट व्यवस्था के रूप में पेंशन आपके द्वार व्यवस्था 7 अगस्त 2018 से प्रारम्भ की गई थी, परन्तु अब निर्णय लिया गया कि पेंशन आपके द्वार व्यवस्था राज्य के समस्त जिलों में लागू की गई है।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के बी.सी. केन्द्रों ब्रांच पोस्ट आफिस केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 7 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में समस्त आवश्यक तैयारियां निर्धारित तिथि से पूर्व कर लिए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन हितग्राहियों को निर्धारित तारीख को पेंशन प्राप्त होने में असुविधा न हो।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से हितग्राही के खाते में पेंशन का भुगतान तो समय पर हो रहा है किंतु प्रदेश में बैंक शाखा की सीमित संख्या होने के कारण हितग्राहियों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिये 5 कि.मी. से अधिक दूरी तय करनी होती है, जो कि उनकी आयु, दिव्यांगता को देखते हुये एक वास्तविक बाधा है। उक्त समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पेंशन हितग्राहियों को ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकिंग कोरस्पोंडेंट अथवा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान किया जाये।

कलेक्टर श्रीमत चौहान ने बताया कि पेंशन आपके द्वार के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे बैंकिंग करेस्पोंडेंट को पर्याप्त राशि पेंशन वितरण करने हेतु उपलब्ध कराये। लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए गए है कि वे समन्वय करके बी.सी. की नियुक्ति आवश्यक संख्या में करवाई जाए, वे ग्राम पंचायत में जाकर पेंशन का भुगतान करेंगे।

 

बी.सी. की जानकारी ग्राम पंचायत सचिव व रोजगार सहायक को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि ग्राम पंचायत को यह ज्ञात रहे कि उनकी ग्राम पंचायत में किस बी.सी. के द्वारा पेंशन भुगतान किया जायेगा। ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वे बी.सी. को पंचायत भवन में पेंशन भुगतान हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं व ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये, जिससे कि हितग्राही नियत तिथि व स्थान पर आकर पेंशन राशि को प्राप्त कर सके।

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