धारा 144 तत्काल प्रभाव से निरस्त
रतलाम ,14 जून (इ खबरटुडे)।जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने रतलाम जिले में लोग प्रशांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिये तत्काल प्रभाव से रतलाम जिले की सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
उन्होने उक्त निर्णय पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर रतलाम जिले में वर्तमान में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में होकर अब धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश को निरंतर रखने की आवश्यकता नहीं होने से एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियांे तथा अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम की समीक्षा उपरांत रतलाम जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में होकर सामान्य होने से लिया है।