दो जगह से वोटर होने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं
नाम कटवाने के लिए बीएलओ से फार्म लेकर जमा करें
रतलाम,02 अगस्त(इ खबरटुडे)।फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। अगर आप दो जगह से वोटर हैं तो एक जगह से अपना नाम कटवा ले, ऐसा न करने पर आपको एक साल की कैद, जुर्माना अथवा दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने मतदाताओं से कहा है कि नाम हटवाने से लेकर नाम जुडवाने और संशोधन कराने के लिए फार्म बीएलओ से 21 अगस्त तक संबंधित मतदान केन्द्र से प्राप्त कर जमा करवा सकते हैं।
श्री फुलपगारे ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान के बाद अगर इस तरह का खुलासा हुआ तो संबंधित के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में दो जगह से वोटर बनने पर एक साल की कैद, जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है। श्री फुलपगारे ने कहा कि नए वोटर बनने के लिए संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेबल अधिकारी से फार्म 6 लेकर भरें।
किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र में फार्म नं. 7 भरें। मतदाता सूची की किसी गलती को संशोधन कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में फार्म नं. 8 भरें। एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ बदलने के लिए फार्म 8 ए संबंधित मतदान केन्द्र पर 21 अगस्त तक बीएलओ को जमा करा सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक फार्म 6 ए लेकर, संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्मतिथि का प्रमाण पत्र लगाकर जमा कर सकते हैं।