December 25, 2024

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का पुनर्गठन

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रतलाम,08 जून (इ खबरटुडे)। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का पुनर्गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के उपाध्यक्ष सीईओ जिला पंचायत रहेंगे।

इसके सदस्यों में संभागीय वन अधिकारी, आईटीडीपी परियोजना निर्देशक, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा महाप्रबंधक परियोजना क्रियान्वयन इकाई मध्यप्रदेश जल निगम रहेंगे।

जल प्रबंधन सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक विकास आदि के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और स्थानीय सांसद को सदस्य के रूप में संयोजित किया जा सकता है। ग्राम जलापूर्ति स्कीम के प्रशासनिक अनुमोदन देने पर विचार करने और उन्हें अनुमोदन देने गांव के जल स्त्रोतों की रक्षा और संरक्षा की योजना बनाने, गृह वाटर का प्रबंधन करने, जल निकायों स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने आदि के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मासिक बैठक आयोजित की जाएंगी।

प्रत्येक वर्ष जिले की वार्षिक कार्य योजना बनाने में जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद, विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों से उनके विचारों की जानकारी मांगी जा सकती है।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन जो कार्य करेगा उसमें क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के लिए प्रत्येक गांव का जायजा लेने के बाद ग्राम कार्य योजना तैयार करना, वर्ष 2024 तक हर एक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने की दृष्टि से जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देना, तालमेल स्थापित करके गांव के भीतर मौजूद स्त्रोतों के स्थायित्व से जुड़े कार्यों और ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए नीतियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और परियोजनाओं को तभी मंजूरी लेना जब यह घटक डीपीआर का हिस्सा बनाए गए हो, शामिल है।

इसके अलावा ग्राम कारी योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए पीएचई विभाग का आवश्यक दिशा-निर्देश देना और ग्राम पंचायत या इसकी उपसमिति आदि के परामर्श से तकनीकी आर्थिक फीजिबिलिटी शुरू करना, डीपीआर तैयार करना, ग्राम कार्य योजना को अनुमोदित करना जिसमें अंतः ग्राम अवसंरचना के निर्माण अर्थात रिट्रोफिटिंग या नई योजना का प्राक्कलन और इसके क्रियान्वयन की समय सारणी शामिल हो, एजेंसी को भुगतान करने से पहले कार्य के निरीक्षण के लिए अन्य पक्ष की एजेंसी को नियुक्त करना आदि कार्य भी जिला जल एवं स्वच्छता मिशन करेगा।

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