November 15, 2024

गोवा सरकार लगाएगी चुनिंदा सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक

पणजी,06 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। गोवा सरकार धार्मिक स्थलों सहित कुछ सार्वजनिक जगहों में शराब पीने पर रोक लगाने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य आबकारी विभाग अगले महीने से इस नियम को लागू कर सकता है। सरकार का यह कदम राज्य को एक “पारिवारिक पर्यटन स्थल” के रूप में प्रोजेक्ट करने का एक हिस्सा है। आबकारी विभाग, राज्य के हालिया संशोधित आबकारी अधिनियम में को लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगा है, जिसमें कई सार्वजनिक स्थानों पर भी शराब पीने पर रोक है।

सार्वजनिक जगहों पर पर्यटकों द्वारा उपद्रव मचाने के बाद यह बैन

आबकारी विभाग के अधीक्षक सत्यवान भीवसेट ने बताया कि शराब पीने पर यह प्रतिबंध इसी वर्ष नवंबर के मध्य तक लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ सार्वजनिक जगहों पर पर्यटकों द्वारा उपद्रव मचाने के बाद यह बैन लगाया जा रहा है जिससे उपद्रवियों पर लगाम लगेगी। आबकारी विभाग ऐसे और भी स्थानों और धार्मिक स्थलों की पहचान कर रहा है। गोवा सरकार ने इसी साल अगस्त में उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1964 में संशोधन किया था जिसमें ‘नो एल्कोहल कंजमशन जोंस’ में शराब पीने पर दंडात्मक प्रावधान रखे गए हैं।

अगर कोई नियमों को तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई

इस कानून के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर 1 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं एक अन्य आबकारी अधिकारी ने बताया कि ऐसे स्थानों स्पेशल टीम तैनात की जाएगी और अगर कोई नियमों को तोड़ता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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