October 5, 2024

कलेक्टर श्री डाड ने प्याज की जमाखोरी के विरुद्ध निरीक्षण एवं नियमित जांच के सभी एसडीएम को दिए निर्देश

रतलाम,07 नवंबर (इ खबरटुडे)।राज्य शासन के निर्देश अनुसार कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में सूचना तंत्र विकसित करते हुए प्याज के जमाखोरों के विरुद्ध सतत निरीक्षण करें। छापों के माध्यम से नियमित जांच की जाए, अनियमितता पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही करें।

कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय के सहयोग से तथा पूर्व वर्षों में शासकीय प्याज की खरीदी के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए प्याज के थोक एवं फुटकर व्यापारियों को सूचीबद्ध किया जाए।

प्याज व्यापारियों की बैठक ली जाकर उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1980 तथा मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी स्टाक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बधन आदेश 2020 के वैज्ञानिक प्रावधानों से अवगत कराएं। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए। खाद्य, मंडी, राजस्व, कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच दल गठित कर प्याज के थोक एवं फुटकर व्यापारियों की जांच सुनिश्चित करें।

बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी स्टाक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बधन आदेश 2020 के मुख्य प्रावधान के रूप में प्याज के थोक व्यापारियों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 250 क्विंटल तथा फुटकर व्यापारियों के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा 20 क्विंटल रखी गई है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds