December 28, 2024

कलेक्टर ने पाॅच लाख 49 हजार रूपयंे की सहायता उपचार हेतु स्वीकृत की

रतलाम 06 सितम्बर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने बीपीएल परिवारों के पाॅच हितग्राहियों को गम्भीर बिमारी के उपचार हेतु सहायता राशि स्वीकृत की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी डाॅ. वंदना खरे ने बताया कि अरूण बरालिया पति गिरधारी लालजी बरालिया उम्र 45 वर्ष निवासी जावरा तहसील जावरा जिला रतलाम को वास्कुलर सर्जरी के उपचार हेतु चैइथराम हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर इन्दौर को देय दो लाख रूपये,

जगदीश आंजना पिता भेरूलालजी आंजना उम्र 46 वर्ष निवासी पलसोडा तहसील रतलाम जिला रतलाम को न्यूरो सर्जरी हेतु बाॅम्बे हाॅस्पिटल रिंग रोड़ इन्दौर को देय एक लाख 50 हजार रूपये, मोहनलालजी कुमावत पिता मथुरालालजी कुमावत उम्र 40 वर्ष निवासी सैलाना तहसील सैलाना जिला रतलाम को एनजीयो प्लास्टि के लिये बैंकर्स हार्ट इन्सटियूट वडोदरा को देय 72 हजार रूपये, श्रीमति अनिताबाई पति दिलीप कुशवाह उम्र 43 वर्ष निवासी रतलाम तहसील रतलाम जिला रतलाम को निःसंतानता के उपचार हेतु गै्रटर कैलाष हास्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इन्दौर को देय 55 हजार रूपये एवं अब्दुल रबााबखान पिता दोस्त मोहम्मद उम्र 52 वर्ष निवासी 75 गली नं. 3 राजेन्द्र नगर हाट की चोकी रतलाम तह. रतलाम  जिला रतलाम को एनजीयो प्लास्टि के उपचार हेतु सीएचएल हाॅस्पिटल ए.बी. रोड एल आई जी स्केवयर इन्दौर को देय 72 हजार रूपये की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय हैं कि राज्य बिमारी सहायता निधि अंतर्गत बीपीएल परिवार के सदस्य को चिन्हित जानलेवा बिमारी होने पर चिन्हित अस्पताल का निर्धारित पैकेज अनुसार प्राक्कलन प्रस्तुत करने पर दो लाख रूपये तक की सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। राशि का चैक संबंधित अस्पताल को भेजा जाता हैं। रोगी को किसी भी स्थिति में सीधे राशि नहीं दी जाती है। उपचार कराने से पूर्व आवेदक द्वारा आवेदन करना आवश्यक हैं।

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