कर्नाटक: घूसकांड में BJP नेता येदुरप्पा सहित उनके दो बेटे और दामाद बरी
बेंगलुरू,26 अक्टूबर(इ खबरटुडे)। 40 करोड़ रुपए की घूसकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा को बरी कर दिया है. येदुरप्पा के साथ ही उनके दो बेटे और दामाद भी बरी हो गए हैं.
भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा को 2011 में जेल भी जाना पड़ा था, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी. उनपर निजी कंपनियों को फायदा देने का आरोप था. बुधवार को येदुरप्पा, उनके दो बेटे, एक दामाद, जेएसडब्लू स्टील के मुखिया सहित चार और लोगों को बरी कर दिया गया.
खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आर बी धरमागौदेर ने दलाली के मामले में नौ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया. इस मामले के कारण ही साल 2011 में तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने येदियुरप्पा पर अभियोग लगाया था और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था.
सीबीआई ने अक्तूबर 2015 में येदियुरप्पा, उनके बेटो बी वाई राघवेन्द्र, बी वाई विजयेन्द्र और दामाद सोहन कुमार, बेल्लारी की एक निजी स्टील कंपनी तथा शिमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की तरफ से संचालित एक ट्रस्ट के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में आधिकारिक पद का दुरूपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.
मेरे साथ न्याय हुआ है- येदुरप्पा
फैसले के तत्काल बाद येदियुरप्पा ने ट्वीट किया ‘‘सत्यमेव जयते. न्याय हुआ. मेरी बात सही साबित हुई.’’ बीजेपी की राज्य इकाई के इस दिग्गज नेता ने फैसले पर खुशी जताते हुए संवाददाताओं से कहा ‘‘मैं खुश हूं कि झूठे और राजनीति से प्रेरित आरोप खारिज कर दिए गए.’’
इस साल के शुरू में येदियुरप्पा को बीजेपी की कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया. उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले से बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं को राहत मिली है और उन्हें अगले साल राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए ‘‘नई उर्जा’’ मिली है.
सीबीआई ने की थी 216 लोगों से पूछताछ
सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2012 को येदुरप्पा समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई को पता लगा था कि येदुरप्पा के बेटों बी वाई राघवेंद्र और बीवाई विजेंद्र और दामाद सोहन कुमार के निजी खातों में 2010 के अगस्त और सितंबर के बीच 20 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे. सीबीआई ने जांच के दौरान 216 लोगों से पूछताछ की थी.
क्या थे आरोप
साल 2008 से 2011 के बीच मुख्यमंत्री रहे येदुरप्पा और उनके दो बेटों पर ट्रस्ट खनन लाइसेंस और अन्य फायदों के लिए 2010 में 40 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था.