इच्छुक व्यक्ति मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में आवेदन करें
रतलाम ,23 जून (इ खबरटुडे)। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला रतलाम से प्राप्त जानकारी अनुसार इच्छुक व्यक्ति मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत अपना आवेदन पत्र कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकता है। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत राशि रूपये परियोजना लागत न्यूनतम पचास हजार से दस लाख तक हैं तथा मार्जिन मनी सहायता परियोजना लागत का तीस प्रतिशत अधिकतम दो लाख रूपये है।
शैक्षणिक योग्यता पॉचवी कक्षा उर्त्तीण हो एवं आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं वार्षि आय 6 लाख से अधिक न हो। इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत राशि रूपये परियोजना लागत अधिकतम रूपये पचास हजार है। शैक्षणिक योग्यता हेतु कोई बंधन नहीं है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। आय बीपीएल (केश शिल्पी, स्टीट वेण्डर, हाथ ठेला चालक, साईकिल चालक, कुम्हार आदि) मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का पचास प्रतिशत अधिकतम पन्द्रह हजार रूपये है।
उन्होने बताया कि विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड जनजाति मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति का सदस्य होना अनिवार्य है।