November 16, 2024

अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये निर्देश जारी

रतलाम,08सितम्बर(इ खबरटुडे)।प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश बच्चों के दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में जारी किये गये है।

निर्देश में कहा गया है कि चयनित आवेदक द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि करते समय अगर त्रुटिवश जन्म तिथि गलत हो गई है, तो आवेदक द्वारा प्रमाणित जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर इसे मान्य किया जाये। इसके लिए आवेदक से लिखित में शपथ-पत्र ले लिया जाए।

इसी तरह, चयनित आवेदक द्वारा वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के प्रमाण-पत्र की पोर्टल पर प्रविष्टि करते समय अगर गलत आरक्षित समूह अंकित हो गया हो, तो आवेदक द्वारा वास्तविक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर इसे मान्य किया जाये।

इसके लिए भी आवेदक से शपथ-पत्र लिये लिया जाये।कलेक्टर्स को अधिनियम के अंतर्गत सत्र- 2018-19 के लिए गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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