November 7, 2024

अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ देने होंगे नो ड्यूज

रतलाम,18 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशनदृपत्र के साथ पंचायत एवं विद्युत वितरण कंपनी के बकाया (ड्यूज) के अदेय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र नहीं देने पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही पंचायत निर्वाचन में पंच पद के लिए अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में एक घोषणा पत्र एवं उसके साथ ‘घोषणा पत्र का सार‘ तथा सरपंच,जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ एक शपथ पत्र एवं उसके साथ ‘शपथ पत्र का सार‘ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसमें अभ्यर्थीं की आपराधिक पृष्ठभूमि,संपत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी।
पंचायतों के बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा।ग्राम पंचायत के लिए सचिव,जनपद और पंचायत के लिए संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिए नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है,उसका और यदि पूर्व में किसी पंचायत का पदाधिकारी रहा है तो, उसका भी अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आयोग द्वारा इस संबंध में अभ्यर्थियों के लिए सुविधा केन्द्र बनाये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। इसी तरह सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य में अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय समस्त बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के माह की एक तारीख से 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में देना होगा। आयोग द्वारा 15 दिसम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। अतः अभ्यर्थी को एक जून 2014 की स्थिति में समस्त विद्युत देयकों का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

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