शिक्षा विभाग में पदोन्नति छोड़ने वाले शिक्षक अब सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) का लाभ नहीं ले सकेंगे। मौलिक शिक्षा निदेशक पंचकूला की ओर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में एसीपी लाभ रोकते हुए सेवा पंजीकरण में पदोन्नति का त्याग करने वाले कर्मचारियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
निदेशालय से जारी पत्र में कहा गया है कि कई जिलों में मास्टर वर्ग के कर्मचारियों की ओर से मौलिक या उच्च विद्यालय के मुख्याध्यापक व प्रवक्ता (पीजीटी) पदों की पदोन्नति छोड़ने के बाद भी एसीपी का लाभलेने के आवेदन भेजे जा रहे हैं।
विभाग ने कहा कि एसीपी नियमावली 2006/2016 के नियम-14 के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी कारण से पदोन्नति छोड़ता है तो उसका एसीपी संरचना में दिए गए वेतनमान का लाभ तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और उसे पूर्व वेतनमान में वापस जाना होगा। विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी कर्मचारियों का वेतन पुनर्निर्धारण (पे-फिक्सेशन) नियम 14 के अनुसार किया जाए।
साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर इस संबंध में लापरवाही या देरी पाई गई तो संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। निदेशालय ने कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों और अदालतों में जाने वाले मामलों से बचाव करना है।