school bus operators mp :स्कूल बस संचालकों के लिए सख्त आदेश हुआ जारी, इन नियमों को नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
bus operators mp: मध्य प्रदेश के स्कूल बस चालकों के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अब नियम के विरुद्ध कोई भी स्कूल बसों का संचालन नहीं कर पाएगा। राज्य में नया सत्र शुरू होने में अभी 10 दिन का समय बाकी है और सरकार ने कहा है कि सभी स्कूल बस संचालक अपने बसों को ठीक करवा ले अन्यथा उनपर कड़ी कार्रवाई होगी।mp news
स्कूल खुलते ही चलेगा जांच अभियान
स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग के द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा और अगर कोई भी बस नियम के विरुद्ध मिला तो उसे पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा स्कूल बस संचालकों को एक नोटिस भिजवा दिया गया है।
राज्य में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस ने स्कूल वाहनों के नियमों की जानकारी देकर इसे पालन करने की हिदायत दी है । e khabar today
स्कूल बस संचालकों को देनी होगी यह जानकारी
आरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा कि स्कूलों को हमने एक चेक लिस्ट पर ईमेल से भेज दिया है। इसमें फिटनेस, परमिट,स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्र जैसी अनिवार्य नियमों की जानकारी मांगी गई है।स्कूल बसों के कंडक्टरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो स्कूल बस संचालक तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। mp hindi news.