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हरियाणा में रिटायर्ड कर्मियों के लिए बदले नियम, अब इतने से कम नहीं होगी पारिवारिक पेंशन

 

हरियाणा सरकार ने 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में संशोधन किया है। अब किसी भी परिवार की पेंशन 9000 रुपए से कम नहीं होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन प्रथम जनवरी 2016 के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि वेतन का 30 प्रतिशत पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन होगी। निर्णय एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। वित्त विभाग ने नए सिरे से पेंशन निर्धारित करने का फार्मूला तय कर दिया है। उन कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु प्रथम जनवरी 1986 से पहले हो गई थी, के अप्रयोगमूलक वेतन की गणना प्रथम जनवरी 1986 को प्राप्त हुए वेतनमान के आधार पर की जाएगी। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) के मुताबिक यह नियम पहली जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे।

अधिसूचना जारी

इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग- 1, 2017 को संशोधित कर हरियाणा सिविल सेवाएं (संशोधित पेंशन) भाग- 1 (संशोधन) नियम, 2025 बनाया है. वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताविक संशोधित नियम 1 जनवरी, 2016 से ही लागू माने जाएंगे.