कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुचित वीडियो और रीलें पोस्ट किए जाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पंजाब पुलिस ने सख्त दिशा-निर्देश लागू कर दिए हैं। हाल में कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में डांस, भांगड़ा और मनोरंजक वीडियो बनाते दिखाई दिए थे, जिससे विभाग की छवि प्रभावित हुई। इस पर डीजीपी ऑफिस ने सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नरों और जिलों के एसएसपी को निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
स्टेट साइबर क्राइम विंग को इस संबंध में नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो संदिग्ध सोशल मीडिया गतिविधियों की समय-समय पर रिपोर्ट तैयार कर डीजीपी की अध्यक्षता वाली बैठक में पेश करेगा। विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों की एसीआर पर असर पड़ेगा और उनकी पदोन्नति भी प्रभावित हो सकती है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार हाल के महीनों में सोशल मीडिया से जुड़े कुछ मामलों जैसे बठिंडा की महिला कांस्टेबल का वायरल रील वीडियो और बाद में नशे के मामले में गिरफ्तारी तथा मोहाली में कार वॉशिंग के दौरान हेरोइन बरामदगी ने विभाग को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया।
नए नियमों के तहत ये रहेंगे प्रतिबंध
पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर डांस, भांगड़ा या मनोरंजक रील/वीडियो पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी।
सरकारी हथियारों का प्रदर्शन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सरकारी वाहन या उपकरण का इस्तेमाल कर रील या तस्वीरें बनाना मना होगा।
अपराधियों या गैंगस्टरों के साथ फोटो मिलने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वर्दी में रहते हुए किसी भी प्रकार का वीडियो या रील पोस्ट करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
वर्दी न होने पर भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी जो विभाग की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हो।
गोपनीय या आधिकारिक जानकारी साझा करने पर रोक ।
जाति, धर्म, राजनीति या विवादित मुद्दों पर टिप्पणी करने से परहेज बरतें।
ड्यूटी से जुड़ी लाइव लोकेशन या मूवमेंट पोस्ट करना वर्जित।
किसी भी ऑनलाइन बयान या वीडियो प्रतिक्रिया से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य।
व्यक्तिगत अकाउंट पर भी पेशेवर मर्यादा का पालन करना होगा।

