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CET result : हरियाणा में CET के रिजल्ट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नियम नहीं बदलने का सुनाया फैसला

 

हरियाणा में होने वाली भर्तियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा के बाद रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू रहेगा। इस फार्मूले के खिलाफ याचिका को  हाई कोर्ट ने  खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने आज सुनवाई पर याचिका को खारिज कर दिया है। रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई  थी।

पिछले महीने हरियाणा में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए CET के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्दी ही कलेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है. इससे पहले आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया था कि इस बार परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू रहेगा।