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Properties Rule :  यूपी सरकार ने मकान और दुकान को लेकर बदल दिए ये नियम, आज ही करें चेक

 

Properties Rule :  अगर आप भी उत्तर प्रदेश में मकान या फिर दुकान बनाने की सोच रहे है तो इस खबर को पहले ध्यान से पढ़ लें. हाल ही में यूपी सरकार ने घर-मकान और दुकान बनाने के नियमों में कुछ बदलाव किया है.

हाल ही में यूपी सरकार ने शहरवासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. यूपी सरकार ने ऐलान किया कि आवासीय प्लॉट पर मकान के साथ-साथ दुकान या कार्यालय बनाने की मंजूरी दे दी है. अब यूपी के लोग अपने आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक इस्तेमाल भी कर सकते है.

यूपी सरकार ने ऐलान किया कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक प्लॉट पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण करा सकते हैं. निर्माण करने के लिए विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

ये सभी बदलाव ‘उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025’के तहत किए जाएंगे.

सरकार के नए नियम के तहत घनी आबादी वाले शहरों में 24 मीटर और कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय प्लॉट पर मकान के साथ दुकान और कार्यालय भी बना सकते हैं. साथ ही ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार ने  FAR (फ्लोर एरिया रेशो) की लिमिट खत्म कर दी है.