Pollution certificate: बिना PUC के दिल्ली-NCR में कार चलाने पर कटेगा अब इतना चालान, वरना हो सकती है बड़ी कार्रवाई
Pollution certificate : हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में गाड़ी चलाने के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है. ड्राइविंग करते समय आप कोई भी गलती करते है तो आपका चालान काट दिया जाता है.
हाल ही में केन्द्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना ड्राइविंग करते हैं या फिर आपका या फिर प्रदूषण प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है तो भी आपको भारी चालान भरना पड़ सकता है.
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में एक्सपायर हो चुके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के साथ कार चलाते हुए पकड़े जाते है तो आपको वाहन के लिए 10,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है.
मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 190(2) के तहत निर्धारित है. बिना PUC के पकड़े जाने पर सबसे अधिकतम चालान 10,000 रुपये का होता है. अगर आपका पहली बार चालान कट रहा है तो आपको 1000 रुपये भरना पड़ता है.
उसके बाद नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. अगर आप गाड़ी चलाते समय बिना वैलिड PUC के पकड़े जाने पर आपको 6 महीने तक की जेल या भारी जुर्माने दोनों भरना पड़ सकता है.
PUC एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है. बिना PUC के गाड़ी चलाने पर आपका 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.