PF Withdrawal Rules: नौकरी के दौरान इतनी बार निकाल सकते हैं अपने PF के पैसे, जानें डिटेल
PF Withdrawal Rules : सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने पर PF काटा जाता है, जो आपके रिटायरमेंट के बाद निकाला जाता है. नियमएम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO)के नियम के अनुसार आप जरूरत पड़ने पर भी पैसा निकाल सकते है.
आप अपने अकाउंट से कितनी बार भी पैसा निकाल सकते है. इसकी कोई लिमिट नहीं है. आप अपने अकाउंट से पूरा बैलेंस तब निकाल सकते है जब आप नौकरी छोड़ दो महीने हो चुके हो या फिर आप रिटायर हो चुके हों.
घर या प्लॉट खरीदना है
अगर आपका अकाउंट 5 साल पुराना हो तो आप मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने के लिए अपने PF के पैसे निकाल सकते है. बता दें कि प्लॉट के लिए 24 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, मकान/फ्लैट के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए मिलता है.
लोन चुकाना है
ज्यादातर लोग अपने किसी न किसी बैंक से होम लोन या किसी भी तरह का लोन लेते है. बैंक के इस लोन को चुकाने के लिए आप पीएफ से पैसा निकाल सकते है. अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपका अकाउंट 10 साल पुराना होना चाहिए.
इसके लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या कुल बैलेंस (इंटरेस्ट समेत), या बकाया लोन, जो कम हो, उतना मिलेता है. इसके लिए आपको बैंक या एजेंसी से बकाया रकम का सर्टिफिकेट जरूरी है.
बीमारी में तुरंत मदद
मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी आप पीएफ के पैसे निकाल सकते है. इसके लिए आपको 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए, या कर्मचारी का हिस्सा (इंटरेस्ट समेत), जो भी कम हो, उतना मिलेगा. बस, डॉक्टर और नियोक्ता का सर्टिफिकेट चाहिए.