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up news: उत्तरप्रदेश में लोगों को मिली राहत, सरकार ने घर बनाने के नियमों में किया बदलाव

 

उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब उत्तरप्रदेश में घर बनाना आसान हो गया है। अब लोगों को नक्शे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस संबंध में कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। इसके लिए आवेदक को अपना आवेदन करना होगा। यदि 7 से 15 दिन के अंदर संबं​धित विभाग की तरफ से कोई आप​त्ति या अनुमति नहीं मिलती है तो फिर व्य​क्ति अपना घर बना सकता है। इस आवेदन को अपने आप स्वीकृत माना जाएगा। इससे प्रदेश में भवन निर्माण की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। जो लोग अपना घर बनाने का सपना देख रहे थे, उनको सपने अब पूरे होंगे, उनको इससे बड़ी राहत मिली है। 


उत्तरप्रदेश सरकार के नए नियमों के अनुसार अब प्रदेश में 1 हजार वर्ग फीट का मकान बिना नक्शा पास करवाए बनाया जा सकेगा। यदि व्य​क्ति इसके लिए आवेदन करता है और संबं​धित विभाग 7 से 15 दिन के अंदर कोई आप​त्ति या अनुमति नहीं देता है तो यह आवेदन अपने आप स्वीकार माना जाएगा। इससे घर बनाने की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाएगी। सरकार ने अब NOC से जुड़े नियमों में काफी परिवर्तन करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। 


सरकार ने जो लोग 5 हजार वर्ग फीट के प्लाट में अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको भी राहत दी है। इसके लिए केवल आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। इसके लिए भी राज्य सरकार ने उत्तरप्रदेश आवास भवन निर्माण और विकास उपविधि 2008 में बदलाव बदलाव किया है और नियमावली 2025 को लागू कर दिया है। इससे पहले अपार्टमेंट निर्माण के लिए 2 हजार वर्ग मीटर प्लाट का होना जरूरी था, लेकिन अब 1 हजार वर्ग मीटर में भी अपार्टमेंट निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी। वहीं यदि कोई व्य​क्ति कम​र्शियल और अस्पताल बनाना चाहता है तो उसके लिए 3 हजार वर्ग मीटर का प्लाट ही काफी रहेगा। 


अपने भवन से ही चला सकेंगे कम​र्शियल ए​क्टिविटी
सरकार ने नक्शा पास करने संबंधी NOC के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। अब कोई भी कम​र्शियल ए​क्टिविटी अपने भवन के 25 प्रतिशत हिस्से से भी चला सकेगा। ऐसे लोग अपने घर के 25 प्रतिशत हिस्से में नर्सरी, क्रेच, होम स्टे या वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट और सीए काम करने वाले लोग अपने घर में ही अपना ऑफिस खोल सकेंगे।