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Old Pension Scheme: हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी लागू, एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं होगी लागू, एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
 

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू नहीं करने का फैसला स्पष्ट कर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ देने की तैयारी कर रही है। 

इस योजना के तहत प्रदेश के कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में पिछले काफी समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने हेतु सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। अब सरकार ने कर्मचारी संगठनों के दबाव को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है। 

हरियाणा प्रदेश में लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना 

हरियाणा सरकार ने कर्मचारी संगठनों के दबाव को अस्वीकार करते हुए प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की जगह एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) स्कीम लागू करने हेतु स्पष्ट घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के कर्मचारियों को कम से काम 10 हजार रुपए प्रति माह पेआउट तथा 30% फैमिली पेआउट के रूप में दिया जाएगा। 

एकीकृत पेंशन योजना के तहत सरकार यह दोनों लाभ राज्य के उन कर्मचारियों को देगी जो अपनी सेवा के 10 वर्ष पूरे कर चुके होंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेआउट का पूरा लाभ 25 वर्ष की सेवा के उपरांत दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के लगभग 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।