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हरियाणा में अब 28 लाख से अधिक वाहनों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप पर लगेंगे ऑटोमेटिक नंबर रीडर कैमरे

 

हरियाणा में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यह कानून तीन जिलों में 1 नवंबर से लागू होगा ।परंतु दिल्ली में यह 1 जुलाई से ही लागू कर दिया गया है।


इसमें सबसे पहला कदम यह रहेगा कि किसी भी पेट्रोल पंप पर इन वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा इसके लिए सभी पेट्रोल पंप पर विशेष ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगा दिए जाएंगे और दूसरी तरफ सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना भी ठोका जाएगा।


एन सी आर एरिया में यह जुर्माना कितना होगा इसका अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है । परंतु दिल्ली में चार पहिया वाहनों पर ₹10000 और दो पहिया वाहनों पर ₹5000 तक जुर्माना निर्धारित कर दिया गया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह आदेश हर रोज बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए जारी किए हैं।


हरियाणा के एनसीआर जिले

महेंद्रगढ़ चरखी ददरी झज्जर करनाल भिवानी जींद रेवाड़ी रोहतक नुह, पानीपत सोनीपत पलवल गुरुग्राम फरीदाबाद शामिल है।

हरियाणा के इन जिलों में होगा नया नियम लागू 

हरियाणा के सोनीपत फरीदाबाद गुरुग्राम में पहले चरण में पुराने वाहनों को फ्यूल ने देने का नियम लागू होगा यह नियम एक नंबर से लागू होगा। 

परिवहन विभाग के अनुसार  27 लाख से अधिक पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं।