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Marriage Law : बिना तलाक के दूसरी शादी करने को लेकर सरकार ने बनाए ये नियम, वरना हो सकती है जेल 

 

Uttarakhand 2nd Marriage Law : शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है. आजकल लोगों ने इसका मजाक बना दिया है. आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी ने बिना तलाक के दो-दो शादियां की हुई, जो कि गलत है. दोनों बीवियों को साथ में रख कर सबसे गलत करते है.

लेकिन लोगों ने इसका ट्रेंड बना लिया है. सोशल मीडिया पर हर रोज एक आदमी अपनी दो बीवियों के साथ वीडियो पोस्ट करता रहता है. इसी को देखते हुए  उत्‍तराखंड सरकार ने एक नियम लागू किया है इस निम के तहत आप बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते है.

इस मामले में धर्म और जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करने का ऐलान किया गया.प्रदेश में प्रदेश में UCC लागू कर दी गई है. आक बता दें कि इस कानून को 27 जनवरी 2025 से राज्‍य में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया.

UCC  के तहत प्रदेश में हर धर्म के लोगों के लिए बहुविवाह यानी पहली पत्‍नी के रहते हुए दूसरी शादी करन सख्त मना है और ये दण्डनिय अपराध है.

अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और  6 महीने तक की जेल या ₹50,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.  

उत्‍तराखंड UCC के प्रावधान

– UCC के तहत आपकी शादी का रजिस्‍ट्रेश्‍न होना अनिवार्य है. 

– किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा.

– इसके अलावा सूबे में बहुविवाह पर रोक. लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति-धर्म की हो, एक समान. यानी कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल होगी.

– UCC के तहत सभी धर्मों में बच्चों को गोद ले सकते है. हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा.

– UCC के तहत उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा को भी बंद कर दिया गया है. 

– UCC के तहत उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी.

– UCC के तहत  लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य है.  अगर कपल 18 से 21 साल के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता-पिता का सहमति पत्र भी देना होगा.

– UCC के तहत  लिव-इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार.