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हरियाणा में फैमिली आईडी सिस्टम में बड़ा अपडेट, आम जनता पर होगा सीधा असर

 

Family ID Updates: हरियाणा सरकार ने फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई व्यक्ति नई फैमिली ID बनवाना चाहता है, तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का पता होना अनिवार्य है। अगर आधार में किसी और राज्य का पता है, तो फैमिली ID के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि राज्य की योजनाओं और सरकारी सुविधाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले, जो वास्तव में हरियाणा में रहते हैं। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल योग्य और स्थायी निवासी ही फैमिली ID प्रणाली में शामिल हों।

कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे?
जब कोई व्यक्ति फैमिली ID के लिए आवेदन करता है, तो उसे पता प्रमाण के तौर पर कुछ अन्य दस्तावेज़ भी देने होते हैं। इनमें से किसी एक पर हरियाणा का पता होना जरूरी है। ये दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:

1. जन्म प्रमाण पत्र

2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC)

3. वोटर कार्ड

4. डीएमसी (मार्कशीट)

हालांकि इन दस्तावेज़ों से पता सत्यापित किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आधार कार्ड के पते के आधार पर ही लिया जाएगा।

फैमिली ID में जानकारी कैसे जुड़ती है?

हरियाणा की फैमिली ID प्रणाली को नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) चलाता है। इसमें व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, पता, लिंग आदि जानकारी सीधे आधार कार्ड से ली जाती है। इसलिए आधार में सही और हरियाणा का पता होना ज़रूरी है।

दूसरे जिलों से आने वालों के लिए जरूरी प्रक्रिया
अगर आप किसी और राज्य से हरियाणा में आकर रह रहे हैं और यहां की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट करवाना होगा। यह काम ऑनलाइन या नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर किया जा सकता है।

समय-समय पर बदलाव
सरकार फैमिली ID से जुड़ी व्यवस्था में समय-समय पर सुधार करती रहती है ताकि लोगों को सही और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। हाल ही में पोर्टल में कुछ नए विकल्प जोड़े गए हैं जिससे लोग अपनी जानकारी अपडेट कर सकें।