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Haryana news : सरकारी स्कूलों में पुरुषों के मुकाबले महिला शिक्षको को ढाई गुणा तक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे

 

सरकारी स्कूलों में पुरुषों के मुकाबले महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ढाई गुणा तक अधिक आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेंगे।

इस साल 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 और पुरुष कर्मचारियों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को पांच तथा 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को छह और पुरुष कर्मचारियों को दो आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे।

वित्त विभाग के आदेश को लागू करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को तीन, जबकि पुरुष कर्मचारियों को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा। संशोधित नियमों के अनुसार 10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 से 20 साल तक की सेवा पर 15 दिन और इससे अधिक वर्षों की सेवा पर 20 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकेंगे।