Movie prime
हरियाणा में पेंशनर्स के आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेंगे
 

प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के अनुसार डेटा अपडेट किया जाएगा, ताकि उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशनभोगियों के आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की गई है। इससे ई-कार्ड के जरिए इमपेनल्ड अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। राज्य में करीब 1.24 लाख पेंशन भोगी हैं। पेंशनभोगियों के आश्रितों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 'आश्रित मॉड्यूल' विकसित किया गया है। पेंशनभोगी परिचयपत्र का उपयोग कर ई-पेंशन सिस्टम में लॉगइन कर सकते हैं। इसमें दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसका सत्यापन कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जहां से वे रिटायर हुए हैं। कार्ड बनाने के लिए इसे आयुष्मान भारत के साथ साझा किया जाएगा। यह मॉड्यूल उन पेंशनभोगियों के लिए शुरू किया जाएगा, जो पहली बार राज्य के ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। दूसरे चरण में बैंक पेंशनभोगियों को भी
शामिल किया जाएगा।

ऐसे बनेगा ई-कार्ड : पेंशनभोगी और

उनके आश्रितों को इमपेनल्ड अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ई-कार्ड/सीसीएचएफ कार्ड जारी किए जाएंगे। कार्ड 3 तरीकों से जारी होंगे। पहला- सभी सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित आयुष्मान मोबाइल एप के साथ-साथ beneficiary.nha. gov.in नामक पोर्टल पर लॉगइन का उपयोग करके अपना ई-केवाईसी/कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। दूसरा-ई-केवाईसी और कार्ड डाउनलोड करने के लिए निकटतम सीएससी/वीएलई केंद्र की मदद ली जा सकती है। तीसरा- ई-केवाईसी और कार्ड डाउनलोड करने के लिए किसी भी सार्वजनिक अस्पताल में पीएमएएम कियोस्क पर कार्ड बनवा सकते हैं।

1340 पैकेज में ले सकते हैं लाभ: इस योजना में 1340 पैकेज हैं। योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब मरीज 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होगा। लाभार्थी किसी भी इमपेनल्ड अस्पताल में असीमित कैशलेस उपचार के पात्र होंगे। पात्रों को अस्पतालों में कोई पैसा नहीं देना है। मरीज को अस्पताल से छुट्टी के बाद 7 दिन की दवाइयां भी शामिल होंगी।