Haryana news : नियुक्ति के बाद कार्यभार नहीं संभालने से जुड़ा मामला, ग्रुप डी के कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन
हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार ने आज बड़ी राहत दी, जो नियुक्ति के बावजूद पद रिक्त नहीं होने के कारण लंबे समय तक कार्यभार नहीं संभाल सके थे ,ग्रुप डी कामन काडर के इन सभी कर्मचारियों को जल्द ही वेतन दिया जाएगा।
विभाग ने आज इसके बारे में आदेश जारी कर दिया है इससे सभी कर्मचारियों को जॉइनिंग में समय लगने के कारण अटकी हुई वेतन की राशि दी जाएगी।
एचआरएमएस पर स्वीकृत पदों की कमी पदनाम में भिन्नता और तकनीकी समस्याओं के कारण से यह परेशानी सामने आई, इन कर्मचारियों के उनके मूल डिविजनल कमिश्नर कार्यालय से राहत तो मिल गई, परंतु नए विभाग में समायोजन कार्यभार संभालने में समय लग गया।
हरियाणा सरकार 9 अप्रैल को आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों को उसी जिले में रिक्त पदों पर समायोजित करने या नए पद स्थान पर आदेश जारी करने का निर्णय लिया । इस समय राहत और जॉइनिंग के बीच का समय वेतन के लिए गैप पीरियड बन गया जिससे सभी कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब एचआरएमएस ने स्पष्ट कर दिया है कि राहत और समायोजन के बीच की अवधि को भी सेवा अवधि माना जाएगा, और उसका वेतन संबंधित प्राप्त करने वाला विभाग देगा ।जॉइनिंग की तिथि डिविजनल कमिश्नर कार्यालय से राहत की तिथि के समान माना जाएगा। जिससे कर्मचारियों को वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं होगा।
हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार ने आज बड़ी राहत दी, जो नियुक्ति के बावजूद पद रिक्त नहीं होने के कारण लंबे समय तक कार्यभार नहीं संभाल सके थे ग्रुप डी कामन काडर के इन सभी कर्मचारियों को जल्द ही वेतन दिया जाएगा।
विभाग ने आज इसके बारे में आदेश जारी कर दिया है इससे सभी कर्मचारियों को जॉइनिंग में समय लगने के कारण अटकी हुई वेतन की राशि दी जाएगी।
एचआरएमएस पर स्वीकृत पदों की कमी पदनाम में भिन्नता और तकनीकी समस्याओं के कारण से यह परेशानी सामने आई, इन कर्मचारियों के उनके मूल डिविजनल कमिश्नर कार्यालय से राहत तो मिल गई, परंतु नए विभाग में समायोजन कार्यभार संभालने में समय लग गया।
हरियाणा सरकार 9 अप्रैल को आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों को उसी जिले में रिक्त पदों पर समायोजित करने या नए पद स्थान पर आदेश जारी करने का निर्णय लिया । इस समय राहत और जॉइनिंग के बीच का समय वेतन के लिए गैप पीरियड बन गया जिससे सभी कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
अब एचआरएमएस ने स्पष्ट कर दिया है कि राहत और समायोजन के बीच की अवधि को भी सेवा अवधि माना जाएगा, और उसका वेतन संबंधित प्राप्त करने वाला विभाग देगा ।जॉइनिंग की तिथि डिविजनल कमिश्नर कार्यालय से राहत की तिथि के समान माना जाएगा। जिससे कर्मचारियों को वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं होगा।