हरियाणा सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बिना किसी गारंटी के पशुपालकों को देगी इतना लोन
हरियाणा सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक मदद देने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड (पीकेसीसी) योजना चलाई है। योजना के तहत पशुपालकों को बिना गारंटी 1.60 लाख तक का लोन मिल सकता है। किश्त समयबद्ध चुकाने से ब्याज में छूट का भी प्रावधान है। पशुपालक अधिकतम 3 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। गाय के लिए 40,783, भैंस के लिए 60,249, बकरी और भेड़ के लिए 4,063, अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए 720 रुपए तक का लोन तय किया गया है। 1.60 लाख तक के ऋण के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 3 लाख से अधिक का लोन लेता है, तो उसे 12% ब्याज देना होगा। अगली राशि लेने से एक साल के भीतर ब्याज चुकाना होगा। योजना फसल कटाई के बाद के खचों में भी मदद करती है। योजना में केवल 4% ब्याज देना होगा। केंद्र सरकार की ओर से 3% की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। ऋण की वापसी की अवधि 5 साल तय की गई है।
ऑनलाइन या बैंक में जाकर कर सकते हैं आवेदन
एसबीआई सोनीपत के एएमसीसी मुख्य प्रबंधक बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि आवेदन पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भूमि दस्तावेज, पासपोर्ट फोटो, पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज जरूरी हैं। हरियाणा का निवासी आवेदन कर सकता है, जिनके पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है या जो कमजोर वर्ग से आते हैं, वे भी पात्र हैं। आवेदन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की वेबसाइट पर जाकर किसान क्रेडिट कार्ड विकल्प चुनना होगा। बैंक 3 से 4 कार्यदिवस में संपर्क करेगा।