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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए सुनाया बड़ा फैसला, वेतन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह का ऐलान

 

Haryana news : 2023 जुलाई में 40 दिनों से अधिक की हड़ताल को लेकर लिपिकों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी र दी है। अब इस हड़ताल के समय को उपार्जित अवकाश माना जाएगा। इन हड़ताल अवधि के 42 दिनों का न तो वेतन काटा जाएगा और न ही इस समय को सेवा में वादा माना जाएगा।

हरियाणा सीएम सचिव अनुराग रस्तोगी  जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्य भार भी है, उन्होंने इस मुद्दे में आदेश जारी किया है हड़ताल पर जाने से पूर्व अर्जित अथवा सचिव अर्जित अवकाश को सर्वप्रथम समायोजित किया जाएगा। उसके बाद हाफ पे लीव होगा। अर्जित अवकाश और हाफ पे लिव के बाद भी हड़ताल जारी रहती है तो अग्रिम अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

इस अर्जित अवकाश को संबंधित लिपिक के भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश खाते से समायोजित किया जाएगा।


हम जिस हड़ताल की बात कर रहे हैं उसे क्लर्क संगठन ने मूल वेतन 35400 करने की मांग को लेकर हड़ताल की थी इसमें 15000 से ज्यादा लिपिक शामिल हुए थे। तब हरियाणा सरकार ने नो वर्क नो पे का सूत्र लागू करते हुए 48 कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री मुख्य सचिव द्वारा यह जारी आदेश में बताया गया है कि यह छुट केवल एक बार के विशेष व्यवस्था के तौर पर दी जा रही है। और इसे भविष्य में मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। यह निर्देश केवल कुछ श्रेणियां के कर्मचारियों के लिए ही है खास तौर पर लिपिक पर लागू होंगे जिन्होंने इस हड़ताल में भाग लिया था।