उत्तरप्रदेश के पैंशनर्ज के लिए खुशखबरी, दो प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पैंशनर्ज को राहत देते हुए उनका दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। पहले यह महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने यह आदेश एक जनवरी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए इन कर्मचारियों को जनवरी से मार्च तक का एरिया भी दिया जाएगा।
उत्तरप्रदेश सरकार ने पहले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था, उनको भी जनवरी से ही 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था, अब पैंशर्ज को भी सरकार ने यह तोहफा दिया है। उनको भी महंगाई से राहत देते हुए दो प्रतिशत बढ़ोतरी की है। वीरवार को इसका आदेश जारी हो गया। इस बढ़ी हुई महंगाई राहत दर का लाभ प्रदेश के लगीाग 12 लाख से ज्यादा पैंशनर्ज को मिलेगा। यह वृद्धि 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। यह इन पैंशनर्ज का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में संबंधित विभागों को अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्रीय सेवाओं के पैंशनर्ज के लिए इस संबंध में अलग से आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं।
अब 3 लाख आय वाले भी सामूहिक विवाह योजना के पात्र
सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ अधिक लोगों को देने के लिए इसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा दो लाख रुपये थे। अब जिन लोगों की आय 3 लाख रुपये वार्षिक तक है, वह भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 लाख रुपये आय के कारण एक बड़ा वर्ग इस लाभ से वंचित रह जाता था। इसलिए अधिक से अधिक लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को अब एक लाख रुपये की सहायता राशि देगी, यह पहले 51 हजार रुपये थे। इसमें से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं, विवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाए और शेष 15 हजार रुपये उनके समारोह पर खर्च होंगे। यह सभी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए।