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Farm Machinery Subsidy: सरकार इन एग्री मशीनों पर दे ही 40 से 50% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

 

Farm Machinery Subsidy : अगर आप किसान है और खेती करने के लिए एग्री मशीने खरीदना चाहते है तो सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उठाए. सरकार हर रोज कोई न कोई नई स्कीम निकालती रहती है. हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक योजना निकाली है.

इस योजना के तहत कृषि यंत्रों (Farm Machinery) की खरीद पर किसानों  40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी. खेतों में खरीफ की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास  खुद के नाम से खेती योग्य भूमि होनी चाहिए.

अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है. बता दें कि सरकार इस योजना में 3 साल में एक बार सब्सिडी देगी. ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र की सब्सिडी लेने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए.

इस योजना के तहत एक किसान को एक ही  वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर ही सब्सिडी मिलेगी.  किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

कृषक खुद के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनआधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकता है, आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही पा सकेगा.

आवेदन करने के लिए आपके पास जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), लघु सीमांत किसान का प्रमाण पत्र (अगर जरूरी हो), ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (Registration Certificate) की फोटो कॉपी (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) जरूरी दस्तावेज होने चाहिए.

राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से मिले समस्त ऑनलाइन आवेदनों का दस्तावेज स्क्रूटनी की जाएगी. इसके बाद प्रशासनिक मंजूरी जारी होगी. समस्त कृषि यंत्रों के अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ही होगा.