दयालु योजना -2 : दयालु योजना लागू ,पशुओं से हुए हादसे में दिव्यांग व मृत्यु होने पर मिलेंगे 5 लाख तक, कुत्ते के काटने पर 20 हजार की होगी मदद
dayaalu yojana -2 : पशुओं के कारण दुर्घटना होने पर बीपीएल परिवार के सदस्य के दिव्यांग या मौत होने पर 1 से 5 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी। सरकार ने दयाल योजना -2 शुरू की है. जिसमें कुत्ते के काटने या पशु जैसे गाय, बैल, गधा, कुत्ता, नीलगाय, भैंस, के साथ या किसी जंगली या पालतू पशु की वजह से होने वाली दुर्घटना शामिल है। यह लाभ दिव्यागता 70% तक होने पर ही मिलेगा।
दयालु योजना के तहत लाभ 1.80 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवारों को ही दिया जाएगा। परंतु इसके लिए PPP होना आवश्यक है।
यह योजना 5 सितंबर से लागू हो चुकी है किसी आवारा या पालतू कुत्ते के काटने पर मामूली चोट लगने पर 10000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। त्वचा से मांस उखड़ने पर 20000 रुपए दिए जाएंगे।
अब से पहले दयाल योजना वन में 36000 से अधिक परिवारों को 1380 करोड रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। राज्य में हर दिन 100 से ज्यादा कुत्ता काटने के केस सामने आ रहे हैं।
मृत्यु या 70% अधिक विकलांगता पर इस प्रकार मिलेगी सहायता
12 वर्ष आयु तक 1लाख मदद।
12 से 18 वर्ष तक 2 लाख सहायता।
18 वर्ष से 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए।
25 साल से 45 साल तक की उम्र वालों को 5 रुपए तक सहायता।
45 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।