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हरियाणा में नहीं बढ़ेंगे कलेक्टर रेट , मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगाई रोक

हरियाणा में नहीं बढ़ेंगे कलेक्टर रेट , मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगाई रोक
 

Callector rate haryana: हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संशोधित कलेक्टर रेट पर रोक लगाई है कर दिया। अब जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने ओर बेचने पर कोई असर नहीं होगा पुराने कलैक्टर रेट पर ही खरीद- बिक्री होगी। राजस्व विभाग ने संबंधित आदेश को जारी करते हुए कहा कि अगले आदेश तक मौजूदा कलेक्टर रेट लागू रहेंगे।


दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट को संशोधित किया था। सुमिता मिश्रा एफसीआर वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने बताया कि 2024 में दिसंबर माह में कलेक्टर रेट में संशोधित किया गया था। वर्तमान में ये ही रेट अगले आदेश तक लागू रहोगे।

सीएम ने संशोधित रेट पर लगाई रोक 

वर्ष 2024- 25 अचल संपत्ति प्रॉपर्टी में स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन को सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा राज्य के सभी जिलों को अगले आदेश तक पुराने कलैक्टर रेट को लागू रखने का आदेश दिया। हर वित्तीय वर्ष में कलेक्ट्रेट को 1 अप्रैल से संशोधित किया जाता है। राज्य में संशोधित दरों को दिसंबर 2024 में पूरा कर लिया था लेकिन संशोधन का कवायद मार्च माह तक होता हैं।


10-25% तक की वृद्धि से जिलों का प्रस्ताव तैयार 

10-25% तक के जिलों के प्रस्ताव की वृद्धि को तैयार नहीं किए बल्कि इन दरों सार्वजनिक आपत्तियां को आमंत्रित करने को लेकर तैयार किया जा रहा है। ऐसी कोई रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा नहीं मांगी गई थी l। कलेक्टर रेट को चार माह पहले किए संशोधन करने के फैसले को राज्य सरकार द्वारा नकारा गया है यानि स्थगित किया गया।आचार संहिता में अटका संशोधन वार्षिक संशोधन कार्य  वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगाने से संशोधन नही हो पाया । राज्य में अगस्त में विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई नायब सरकार ने अक्टूबर 2024 में कार्यभार संभाला और दिसंबर माह में कलेक्टर रेट पर संशोधन किया गया था।