रतलाम में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर दो पटवारी निलंबित
रतलाम, 20 अगस्त (इ खबर टुडे)। शासन की महत्वपूर्ण योजना 'फार्मर रजिस्ट्री' के कार्य में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने पर रतलाम जिले के दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों और कार्य की धीमी प्रगति की समीक्षा के बाद की गई है।
पहला मामला जावरा अनुविभाग का है, जहाँ एसडीएम द्वारा हल्का नंबर 08 (ग्राम पिपलीयासीर) के पटवारी महेश सिंघाड़ को निलंबित किया गया। अपर कलेक्टर द्वारा 12 अगस्त को की गई समीक्षा में संबंधित हल्के में कार्य की प्रगति 30 प्रतिशत से भी कम पाई गई थी। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। नायब तहसीलदार ढोढर की रिपोर्ट और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद स्पष्टीकरण न देने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत यह कार्रवाई की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय जावरा रहेगा।
दूसरा मामला सैलाना अनुविभाग का है, जहाँ एसडीएम द्वारा हल्का नंबर 48 (खेड़ीकला) के पटवारी परमानन्द खेडड़ा को निलंबित किया गया है। पटवारी खेडड़ा द्वारा ग्राम खेड़ीखूर्द और हल्दूपाड़ा में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मात्र 12.7 प्रतिशत ही किया गया था, जिससे संपूर्ण तहसील की प्रगति प्रभावित हो रही थी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा 12 अगस्त को जारी नोटिस का जवाब न देने और शासकीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय सैलाना तय किया गया है।
दोनों पटवारियों पर यह कार्रवाई मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

