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 सांची मिल्क पार्लर में चोरी का चंद घंटों में खुलासा; जिला बदर आरोपी गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

 
 

रतलाम, 12 जून (इ खबर टुडे)। थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी की एक वारदात का कुछ ही घंटों में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को धर दबोचा, बल्कि उसके पास से चोरी गया शत-प्रतिशत मशरूका (माल) भी बरामद कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी पहले से जिला बदर था, जिसने शर्तों का उल्लंघन कर इस वारदात को अंजाम दिया। अब उसके खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, फरियादी मनोज (49) पिता गंगाराम शर्मा, निवासी ब्राह्मण गली (पुराने अस्पताल के पीछे), जावरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम अरनिया पीथा मंडी स्थित उनकी 'सांची मिल्क पार्लर एवं मसाला जोन' की गुमटी का अज्ञात बदमाशों ने रात में ताला तोड़ दिया। चोर अंदर रखा नमकीन, बेकरी का सामान और गुल्लक में रखी नगदी समेट ले गए थे। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 330/2026 के तहत धारा 331(4) एवं 305(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से दबोचा आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन, एएसपी विवेक कुमार व सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गाडरिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर कुछ ही घंटों में संदेही राहुल पिता जगदीश हायरी (22 वर्ष), निवासी ग्राम झालवा को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर ली।

बरामद मशरूका: पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गया 5,000 रुपए की कीमत का नमकीन व बेकरी का सामान और गुल्लक से चुराए गए 2,500 रुपए नगद (कुल मशरूका कीमत 7,500 रुपए बरामद कर लिया है।

जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन पड़ा भारी
विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी राहुल हायरी आदतन अपराधी है और उसे माननीय जिला दंडाधिकारी रतलाम द्वारा 7 जनवरी 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष शर्तों के साथ पाबंद (जिला बदर आचरण आदेश) किया गया था। आदेश के मुताबिक उसे हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र थाने में हाजिरी देनी थी। इस शर्त का उल्लंघन कर उसने फिर से संगीन अपराध को अंजाम दिया। इस लापरवाही और उल्लंघन पर पुलिस ने मामले में धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का इजाफा किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गाडरिया, उपनिरीक्षक कुलदीप डाबी, सहायक उपनिरीक्षक छगनलाल हाड़ा, प्रधान आरक्षक योगेश सैनी, प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र सिंह, आरक्षक बालकृष्ण चंदेल, आरक्षक रविन्द्र सिंह, आरक्षक रवि पाटीदार, आरक्षक योगेश राठौर एवं आरक्षक चेतन राठौड़ की विशेष और सराहनीय भूमिका रही।