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रतलाम / भूमाफिया द्वारा काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी, नगर निगम ने दो जेसीबी से सड़क निर्माण किया ध्वस्त

 

 

रतलाम, 21 अक्टूबर (इ खबर टुडे)। नगर पालिक निगम, रतलाम द्वारा अवैध निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर जारी है। इसी क्रम में बुधवार को वार्ड क्रमांक 31, राजू नगर डीजल शेड के पास भूमाफिया द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर नगर निगम का बुलडोजर चला। निगम अमले ने दो जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाए जा रहे सड़क मार्ग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया।  

​अधिकारियों ने जानकारी दी कि मोहम्मद साबिर पिता श्री उमर हुसैन (निवासी- नयापुरा, रतलाम) द्वारा कस्बा रतलाम की भूमि सर्वे क्र. 203/1/1 (राजू नगर डीजल शेड के पास) की अविकसित कृषि भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर अवैध रूप से बेचा जा रहा था। इस कॉलोनी के विकास के लिए न तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TNC) और नगर निगम से कोई अनुमति ली गई थी और न ही भूमि का डायवर्सन कराया गया था। इसके अलावा, नियमों को ताक पर रखकर बिना सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के ही भूखंडों का धड़ल्ले से विक्रय किया जा रहा था।  

​क्षेत्रीय पार्षद की शिकायत पर हुई कार्रवाई, पहले भी दिए गए थे नोटिस
​इस अवैध कॉलोनी के विकास और प्लॉटों की अवैध बिक्री की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद द्वारा की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम द्वारा पूर्व में भी निर्माणकर्ता को नोटिस (सूचना पत्र क्रमांक/946/कॉलोनी प्रकोष्ठ/2026, दिनांक 13.05.2026) जारी किए गए थे। तय समयावधि में संतोषजनक जवाब या दस्तावेज न देने पर म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) एवं म.प्र. कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत यह कठोर कार्रवाई की गई।  

​उप पंजीयक को लिखा गया पत्र, रजिस्ट्रियां आईं सामने
​नगर निगम के पास इस अवैध कॉलोनी से जुड़े दो प्लॉटों की रजिस्ट्रियां भी मौजूद हैं। निगम कमिश्नर द्वारा उप पंजीयक, रतलाम को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त सर्वे नंबर (203/1/1, राजू नगर डीजल शेड) की भूमि पर किसी भी प्रकार का अंतरण (बिक्री/पंजीयन) न किया जाए। निगम प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध प्लॉट का कारोबार करने वाले भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है।