चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और दो हज़ार का अर्थदंड
रतलाम,,11 नवंबर (इ खबरटुडे)। जिला न्यायालय में अजाजजा वर्ग के एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले एक आरोपी को आज दोषसिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और दो हज़ार रु. अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि दिनांक 05.05.2019 को शाम के लगभग 17ः00 बजे राजा उसके मित्र आशीष के साथ उसकी बहन करूणा की शादी की पत्रिका देने के लिये जा रहा था। अरिहंत कालेज के पास बरबड़ रोड़ पर आरोपी अमन जो कि उसका मित्र था वह मिला। उसे देखकर आरोपी अमन ने राजा से कहा कि आजकल तू मेरे साथ नहीं रहता है और उससे बात भी नहीं करता है। राजा ने प्रतिउत्तर देते हुए कहा की मेरी मर्जी मैं किसी से भी बात करू। राजा का यह जवाब सुनकर अमन ने राजा के साथ हाथा-पाई की। हाथा-पाई करने के दौरान अमन ने जेब से चाकू निकालकर राजा को पेट के पास मारा जिससे उसे खून निकलने लगा।
घटना के समय राजा के मित्र आशीष ने बीच-बचाव किया तब अमन ने आशीष को भी चाकू मारा जो उसके बांयी तरफ बगल में लगा और खून निकलने लगा। घटना के बाद अमन घटनास्थल से चला गया। अमन जाते-जाते बोल रहा था की अगली बार मिला तो वह जान से खत्म कर देंगा। घटना के बाद राजा और आशीष को उसका भाई दीपक एवं मित्र उपचार के लिये अस्पताल लाए।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा अंतर्गत धारा 341,294,307,506 भादवि एवं धारा 3(1)(r), 3(2)(V), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम अंतर्गत अभियुक्तगण प्रवीणसिंह पिता दलपत सिंह राठौर, आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम मुंगेड थाना साबला जिला बांसवाडा एवं अमनसिंह उर्फ संतोष सिंह पिता भगवानसिंह जादौन, उम्र 26 वर्ष निवासी ए-8 जवाहर नगर हाल शक्तिनगर रतलाम के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान मे लिया गया।
बाद विवेचना साक्ष्यघ के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अजाजजा विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र प्रताप चुण्डावत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.11.2025 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक अच्छुसिंह गोयल द्वारा की गई। ,


