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रतलाम के डेढ लाख राशन उपभोक्ताओं को झटका, अब नहीं मिलेगा राशन

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शासन ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी हितग्राही रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 

ऐसे हितग्राहियों के लिए सरकार ने 15 मई तक समय दिया है। अगर निर्धारित अवधि तक ई-केवायसी नहीं कराई तो जिले के डेढ़ लाख हितग्राही राशन से वंचित हो जाएंगे। साथ वन नेशन राशन कार्ड एवं राशन पोर्टेब्लिटी सुविधा का लाभ भी नहीं ले पाएंगे।

जिले में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने वाले हितग्राहियों की संया 9 लाख 90 हजार है। इसमें से अभी तक आठ लाख 36 हजार हितग्राहियों ने ई-केवायसी कराई है।

 शेष हितग्राहियों के लिए अब सात दिन का समय बचा है। ऐसे में प्रतिदिन 22 हजार हितग्राही ई-केवायसी कराएंगे। तो ही निर्धारित समयावधि तक पूरे हो पाएंगे। परंतु सूचना देने के बाद भी पात्र हितग्राही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

घर बैठे भी कर सकते हैं

उपभोक्ता शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पीओएस मशीन, विशेष शिविर में जाकर के इस कार्य को जल्द कराए। परेशानी से बचने के लिए वे एब्राइड फोन पर ई-केवायसी एप को डाउन लोड कर घर बैठे भी स्वयं, परिवार के सदस्यों व अन्य पात्र पात्र का ई-केवायसी फेस एथेंनटेंशन के माध्यम से कर सकते हैं।

शीघ्र कराएं ई-केवायसी

रतलाम के जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बार-बार अवगत कराने के बाद भी वे ई-केवायसी कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे हितग्राही परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द ई-केवायसी करा लें। ताकि वे अन्य सुविधा व राशन से वंचित न हो सकें।