फोरलेन पर दंपत्ति से मारपीट कर डकैती करने वाले सात आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास
सातों आरोपी कल्याणपुरा (उज्जैन) के निवासी, सजा सुनाए जाने के बाद भेजे गए जेल
रतलाम,03अगस्त (इ खबर टुडे)। महू-नीमच फोरलेन पर दो वर्ष पूर्व एक दंपत्ति से मारपीट कर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले सात आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत ने सातों आरोपियों को मारपीट व डकैती के अपराध में दोषी पाते हुए प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़ित दंपत्ति को जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये की राशि क्षतिपूर्ति/प्रतिकार के रूप में देने का आदेश दिया है।मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता व अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की।
जानकारी के अनुसार घटना 26 जून 2024 की रात करीब 11:00 बजे की है। फरियादी अनिल उपाध्याय अपनी पत्नी सरिता उपाध्याय के साथ मोटरसाइकिल से बालाजी हनुमान मंदिर दर्शन कर महू-नीमच फोरलेन की तरफ घूमने गए थे।
मांगरोल फंटे से वापस रतलाम लौटते समय नोबल स्कूल के पास पीछे से आई दो मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों ने उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक अड़ा दी। संतुलन बिगड़ने से दंपत्ति गिर पड़े, जिसके बाद बदमाशों ने डंडे व पत्थरों से मारपीट कर उन्हें जबरन पास के खेत में घसीट लिया।
बदमाशों ने महिला के सोने-चांदी के गहने (बाली, मंगलसूत्र, टॉप्स, पायजेब), फरियादी का एंड्रॉइड फोन, पर्स, 20 हजार रुपये नकद और महत्वपूर्ण कागजात छीन लिए तथा जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित दंपत्ति ने पास के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सालाखेड़ी चौकी पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।
पुलिस जांच और पहचान से खुला राज
सालाखेड़ी चौकी प्रभारी मुकेश यादव ने 23 जुलाई 2024 को मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से लूटा गया सामान व गहने बरामद किए गए। जेल में हुई शिनाख्तगी परेड और न्यायालय में गवाही के दौरान फरियादी अनिल व उनकी पत्नी ने सातों आरोपियों की सही पहचान की।
सजा पाने वाले आरोपी
राकेश (24 वर्ष), पिता रामचंद्र चंद्रवंशी
विकास उर्फ विक्की (22 वर्ष), पिता कैलाश चौहान
दिलीप (27 वर्ष), पिता देवी सिंह परमार
संजय (24 वर्ष), पिता कैलाश चौहान
वीरेंद्र (24 वर्ष), पिता राधेश्याम परमार
रवि (24 वर्ष), पिता शांतिलाल परमार
विक्रम (30 वर्ष), पिता बाबूलाल बोडाना (समस्त निवासी ग्राम कल्याणपुरा, थाना भाटपचलाना, जिला उज्जैन)
मामले में सजा सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे सातों आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

