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 मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आखिरी सांस तक जेल, रतलाम कोर्ट का बड़ा फैसला

 

 

रतलाम, 08 सितंबर(इ खबर टुडे)। मंदिर के बाहर खेल रही नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 26 वर्षीय आरोपी कृष्णा मालीवाड़ को रतलाम की विशेष पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को उसकी प्राकृतिक जीवनकाल की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

उपनिदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार के अनुसार घटना 15 नवंबर 2024 की शाम की है। आरोपी कृष्णा (पिता बद्रीलाल मालीवाड़, निवासी ग्राम धोलका, थाना बिलपांक) ने मंदिर के बाहर खेल रही पीड़िता को पैसों का लालच देकर बुलाया। इसके बाद वह बच्ची को मंदिर के पीछे बने एक कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता रोते हुए घर पहुंची और आपबीती बताई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस थाना बिलपांक ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

​वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मिली सजा
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे ने मजबूत वैज्ञानिक, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत दोषी पाया और शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।