सट्टा गतिविधियों में शामिल आपराधिक तत्व रईस उर्फ कालू एक साल के लिए जिला बदर
रतलाम, 29 सितंबर (इ खबर टुडे)। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा क्षेत्र में सट्टा गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अनावेदक को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना माणकचौक रतलाम में दर्ज विभिन्न अपराधों और सट्टा गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर जयभारत नगर (डीपी के पास) निवासी रईस उर्फ कालू पिता महबूब खान के विरुद्ध निष्कासन की यह कार्रवाई की गई है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रईस उर्फ कालू को रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के साथ-साथ समीपवर्ती जिलों—उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ एवं मंदसौर की राजस्व सीमाओं से भी एक वर्ष के लिए निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

