रतलाम,09 अक्टूबर(इ खबर टुडे)। मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा 2006-07 से बीज अधिनियम 1983 के तहत उद्यानिकी फसलों के बीज एवं पौध विक्रय करने वाले विक्रेताओं एवं रोपणी संचालको हेतु उद्यानिकी विभाग से अनुमति एवं नवीनीकरण जारी कराया अनिवार्य किया गया है। जिसमें विभाग की उक्तसेवा को लोक सेवागारंटी अधिनियम 2010 की धारा 03 के तहत उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा क्रमांक 46.20 में भी शामिल किया गया है।
उप संचालक उद्यान मंगल सिंह डोडवे ने बताया कि आदेशानुसार उद्यानिकी फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधी बीज एवं पौध विक्रय करने वाले समस्त विक्रेताओं से अनुरोध है कि अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्रो से सम्पर्क कर उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय एवं पौध विक्रय हेतु संचालित रोपणियों की अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण की कार्यवाही तत्काल जारी कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा बीज अधिनियम एवं नियंत्रण आदेश के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विकास खण्ड स्तर पर कार्यालय वरिष्ठ एवं कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला रतलाम के न्यू कलेक्टोरेट भवन, द्वितीय तल कक्ष क्रमांक 201 में शाखा प्रभारी से सम्पर्क करें।