उज्जैन की कड़छा पंचायत के सचिव को रिश्वतखोरी के मामले में कोर्ट ने सुनाई चार साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा,भेरूगढ़ जेल भेजा
उज्जैन,5 मई (इ खबर टुडे)। उज्जैन की कड़छा पंचायत के सचिव राकेश सोनगरा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडे जाने के एक मामले में चार वर्ष के सश्रम कारावास और 12 हज़ार रु.अर्थदंड की सजा सुनाई है। भ्रष्ट पंचायत सचिव को दोषसिद्ध किये जाने के साथ ही उसे भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया।
अभियोजन के मुताबिक विगत दिनांक 27.12.2022 को विजय जाट, ग्राम-चैनपुर हंसखेडी, जिला उज्जैन ने विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरे नाम से ग्राम चैनपुर हंसखेडी, जिला उज्जैन, कृषि भूमि आराजी सर्वे क्र-101 रकबा 1.92 हेक्टेयर स्थित है। सड़क बनाने वाली गावड़ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को अपनी व अपने परिवार की सहमति से मिट्टी उठाने की एवं खेत समतल करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
शासकीय दृष्टि से इस कार्य के लिए ग्राम के सचिव व सरपंच की अनुमति भी आवश्यक है, जिसमें सरपंच द्वारा पंचायत के लेटरपेड पर सहमति दे दी है, किंतु ग्राम के सचिव राकेश सोनगरा सहमति देने के एवज में मुझसे पहले 20,000/- की मांग की, किंतु मेरे निवेदन करने पर 8.000/- रू. लेने पर सहमत हो गया। पुलिस अधीक्षक ने आवेदक के आवेदन पत्र को तस्दीक उपरान्त अग्रिम कार्यवाही करने की टीप के साथ निरीक्षक दीपक सेजवार को दिया ।
आवेदन पत्र में लिखी बातों के संबंध में श्री सेजवार द्वारा आवेदक से पूछताछ करने के बाद रिश्वत की मांग की सत्यता जानने के लिये उसे शासकीय वाईस रिकार्डर दिया तथा आवेदक को बताया कि उसकी एवं अनावेदक सचिव राकेश सोनगरा के बीच होने वाली रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत को, गोपनीय रूप से वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें एवं वाईस रिकार्डर वापिस कार्यालय में लाकर प्रस्तुत करें। आवेदक के साथ एक आरक्षक को आवश्यक समझाईस देकर रवाना किया गया।
आवेदक द्वारा रिश्वत संबंधी बातचीत को गोपनीय रूप से शासकीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। जिसके बाद 23.01.2019 को विधिवत कार्यवाही करते हुये दो विज्ञप्त पंच के समक्ष प्रारम्भिक कार्यवाही करते हुए रिकार्डिंग में रिश्वत की मांग पाये जाने पर आरोपी राकेश सोनगरा के विरूद्ध शून्य पर अपराध क्रमांक- 0/33/2022 धारा- 7 भ्र०नि०अधि० 1988 दिनांक 27.12.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत ट्रेप आयोजित किया गया।
आरोपी राकेश सोनगरा, सचिव को 6,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए दिनांक 20.12.2022 को विनोद रेस्टोरेंट के बाहर आवेदक की कार के पास नरवर में रंगे हाथों पकड़ा गया। उक्त प्रकरण थाना विपुस्था भोपाल में दिनांक 29.12.2022 को असल अपराध क्रमांक 280/2022, घारा-7. भ्रष्टाचार निधारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) पर पंजीबद्ध किया जाकर ईजाफा धारा 13(1)बी, 13(2) किया गया।
विवेचना उपरांत लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा विशेष न्यायालय उज्जैन मे चालानी कार्रवाई की गई थी। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन द्वारा आरोपी राकेश सोनगरा, तत्कालीन सचिव, ग्राम-पंचायत कड़छा, तहसील व जिला उज्जैन, निवासी ग्राम पालखंदा जिला उज्जैन को दोष सिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डी.पी.ओ. द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया।