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Ratlam News: रतलाम में 13 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत, समझौते से सुलझाए जाएंगे मामले

 

Ratlam News: रतलाम जिले के रहवासियों के मामले सुलझाने हेतु 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालयों में किया जाएगा। इसमें लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाएगा। जिला न्यायालय रतलाम सहित तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना और आलोट में यह आयोजन होगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में सिविल और आपराधिक प्रकरण, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद आयोग, बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल, संपत्तिकर और जलकर के मामलों का निपटारा किया जाएगा।

जिला एवं तहसील स्तर पर अलग-अलग खंडपीठें गठित होंगी। बुधवार को न्यायालय परिसर से लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए न्यायधीश आशापुरे ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों के साथ पैरालीगल वालेंटियर्स सचिन गावड़े, सुनील जमड़ा, अफरोज मोहम्मद और प्रदीप बिडवाल की ड्यूटी लगाई गई है। नगर निगम के शैलेन्द्र गोठवाल ने स्वयं के वाहन से भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने की पहल की। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव नीरज पवैया, विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राकेश शर्मा सहित अधिवक्ता और पैरालीगल वालेंटियर्स मौजूद रहे। लोक अदालत में एमपीईबी, नगर निगम, बैंक आदि विभागों के मामलों में विभिन्न प्रकार की शुल्क छूट भी दी जाएगी।

भिंड जिले में भी 13 सितंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

भिंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 सितंबर को जिला न्यायालय भिंड, तहसील न्यायालय लहार, गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा इसमें वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक वसूली, भूमि अधिग्रहण, बिजली और पानी के बिल, श्रम विवाद, और उपभोक्ता शिकायतों का आपसी सुलह से निराकरण किया जाएगा।